सींच, कृषि के प्रमुख संगीतकारों में से एक है, और किसानों के व्यावसायिक उत्पादन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी तरह की महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देते हुए केंद्र और राज्य सरकार सीना क्षेत्र में कई वस्तुओं पर विचार किया गया। बिहार सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए बिल्डर, बोरिंग और पंप सेट की स्थापना के लिए 'मुख्यमंत्री निजी विद्युत योजना' अनुदान की योजना बनाई है।
इसके अलावा बिहार सरकार द्वारा 'सत सत्य-2' के तहत 'हर खेत तक का पानी' योजना को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के असिंचित क्षेत्र में पानी की पहुंच सुनिश्चित करना है।
इस योजना का उद्देश्य:
सर्वेक्षण के माध्यम से बिहार में 21,274 तीर्थस्थलों की खोज की गई है, जिनमें ये शामिल हैं:
18,747 निजी वाहनों के लिए,
1,646 स्टोन स्टॉल्स की तलाश में, और
881 साइट डगवेल निर्माण के लिए स्मारक हैं।
योजना के तहत कुल 30,000 नए विद्युत ऑफर का प्रस्ताव है।
मुख्यमंत्री बोरिंग मशीनरी और पंप सेट योजना:
इस योजना के तहत किसानों को अपने साझे में बोरिंग और पंप सेट की स्थापना के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा। कम (शैलो) और मध्यम गहराई वाले 70 मीटर तक के उपकरण के लिए अनुदान का प्रस्ताव है।
उपयोगी उपकरण और पंपसेट:
4-6 इंच के शैलो और मध्यम गहराई वाले व्यास।
2-5 अश्वशक्ति (एचपी) के सबमर्सिबल या सेंट्रीफ्यूगल पंप।
बोरिंग योजना में अनुदान और दर
जना के अंतर्गत अनुदान दो चरणों में प्रदान किया गया:
बोरिंग करके पानी का जलस्राव नाली पर।
मोटर पंप सेट स्थापित करने और चालू करने के बाद।
अनुदान दर:
प्रौद्योगिकी बोरिंग
प्रति मीटर कीमत ₹1,200 तय की गई है।
सामान्य वर्ग: 50% (₹600 प्रति मीटर)
फ़्लैट वर्ग और फ़्लैट वर्ग: 70% (₹840 प्रति मीटर)
जनसंख्या जाति/जन जाति: 80% (₹960 प्रति मीटर)
पंप सेट:
2 एचपी, 3 एचपी और 5 एचपी के पंप सेट के लिए अनुदान की लागत:
सामान्य वर्ग: 50%
फ़्लैट और अल्ट्रा फ़्लैट वर्ग: 70%
जातीय जाति/जनजाति: 80%
इस योजना का लाभ लेने के लिए योग्यता।
असिंचित क्षेत्र के किसान इस योजना के पात्र होंगे।
आवेदन करने वाले किसानों के पास न्यूनतम 0.40 एकड़ भूमि (40 डिसमिल) होनी चाहिए।
भूतपूर्व स्थल पर पूर्व में बोरिंग या अनुदान प्राप्त नहीं हुआ था।
लघु एवं व्यावसायिक व्यवसायियों को जिम्मेदारी दी जाएगी।
आवेदन प्रक्रिया एवं आवश्यक दस्तावेज।
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को निम्न दस्तावेज जमा करना होगा:
आधार कार्ड (बैंक टिकट से लिंक)।
भू-धारक प्रमाण पत्र (01/01/2023 से पूर्व का न हो)।
जाति प्रमाण पत्र।
स्थल का फोटोग्राफ, जिसमें खंड और देश की जानकारी शामिल है।
आवेदन कैसे करें।
किसान 15 जनवरी 2025 तक इंटरनेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, डेवलपमेंट कॉल सेंटर 0612-2215605/06 पर संपर्क कर सकते हैं।
विशेष अनुदान के लिए अनुदान
किसान को 60 दिन के अंतर में बोरिंग की व्यवस्था करनी होगी।
भारतीय सामग्री मानक ब्यूरो के दोषों का निर्माण होना चाहिए।
निर्धारित समय में कार्य पूरा न होने पर आवेदन स्वतः रद्द हो जाएगा।
महत्वपूर्ण बातें
बिहार सरकार की 'मुख्यमंत्री निजी बिजली योजना' और 'हर खेत तक का पानी' योजना राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सूचना निर्माण से कृषि क्षेत्र को जगह और किसानों की जनसंख्या बढ़ाने में मदद मिलती है। किसानों को चाहिए कि वे समय रहते योजना का लाभ अपनी सूची में लें
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