किसान फसल बीमा (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना - PMFBY) भारत सरकार द्वारा किसानों को फसल क्षति से बचने के लिए एक योजना शुरू की गई है। यह योजना 2016 में शुरू की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, प्रशिक्षण और भर्ती के कारण होने वाली आर्थिक क्षति से सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को उनके फसल बीमा के लिए कम प्रीमियम देना होता है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मुख्य विशेषताएं:
. 1 , कम प्रीमियम:
: किसानों को फसल बीमा के लिए बहुत कम प्रीमियम देना होता है। किसानों के लिए 2%, रबी बीजों के लिए 1.5% और किसानों के लिए 5% प्रीमियम होता है। शेष प्रीमियम सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
2, विनाशकारी क्षति का सारांश:
: विनाशकारी क्षति का एमैसेम तकनीकी उपकरण और सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से किया जाता है।
3, समय पर कम्युनिस्ट,
किसानों को समय पर नुकसान होता है।
4 सभी शामिल,
इस योजना में सभी प्रकार की फसलें शामिल हैं, खेती की फसलें, रबी या खेती की फसलें।
5 प्राकृतिक आपदाओं का कवर,
योजना में बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, तूफान और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान को कवर किया जाता है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आवेदन की प्रक्रिया,
1. किसानों को अपने कृषि विभाग या बीमा कंपनी के कार्यालय में आवेदन करना होता है।
2.आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे भूमि के कागजात, आधार कार्ड और बैंक विवरण जमा करना होता है।
3.आवेदन के बाद किसान को बीमा पॉलिसी जारी की जाती है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ
- किसानों को होने वाली आर्थिक क्षति का कारण होने वाली सुरक्षा से संबंधित है।
- किसानों को कम प्रीमियम पर बीमा सुविधा है।
- समय पर वैज्ञानिक बैठक से किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ होती है।
इस योजना के माध्यम से किसानों को सुरक्षा मिलती है और वे बिना किसी चिंता के अपनी फसल उगा सकते हैं।
किसान फसल बीमा योजना क्या है?
किसान फसल बीमा योजना भारत सरकार द्वारा किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, श्रमिकों और श्रमिकों के कारण होने वाली फसल क्षति से सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत किसानों को कम प्रीमियम पर फसल बीमा की सुविधा मिलती है।
इस योजना में किस-किस का बीमा होता है?
इस योजना में खेती, रबी और बागवानी शामिल हैं। इस योजना के तहत सभी प्रकार की कारों को बीमा कवर के साथ जोड़ा जाता है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्रीमियम दर क्या है?
कच्चे माल के लिए 2% से अधिक प्रीमियम दर है।
रवि बिजनेस के लिए 1.5 प्रतिशत प्रीमियम रेट
बागवानी के लिए 5% प्रीमियम दर
बाकी प्रीमियम सरकार द्वारा आधा की जाती है।
फसल क्षति का दस्तावेजीकरण कैसे किया जाता है?
फ़ासल क्षति का सामान्य तकनीकी उपकरण, सैटेलाइट इमेजरी और मौसम के आंकड़ों का आधार बनाया जाता है।
फसल बीमा योजना में बीमा कब और कैसे होता है?
किसान के बैंक खाते में फसल क्षति सीधे दर्ज की जाती है। आम तौर पर फसल कटाई के बाद और नुकसान के आंकड़े दिए जाते हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
किसान अपने वैज्ञानिक कृषि विभाग या बीमा कंपनी के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे भूमि के कागजात, आधार और बैंक खाता विवरण जमा करना होता है।
7, क्या सभी किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं?
हां, सभी किसान जो फसल उगाते हैं, इस योजना के लिए पात्र हैं। चाहे वह छोटा किसान हो या बड़ा किसान।
8, फसल बीमा का दावा कैसे करें?
- **उत्तर**: किसान को अपने कृषि विभाग या बीमा कंपनी के कार्यालय में होने वाली घातक क्षति का दावा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दावा प्रक्रिया में वित्तीय क्षति के साक्ष्य और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा होने लगते हैं।
9, इस योजना में किट और शर्त से होने वाले नुकसान को कैसे कवर किया जाता है?
हाँ, इस योजना में कीट और सुरक्षा से होने वाले नुकसान को भी कवर किया जाता है।
इस योजना में प्राकृतिक आपदाओं को कैसे कवर किया जाता है?
हां, इस योजना में बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, तूफान और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान को कवर किया जाता है।
यदि आपके पास इस योजना से संबंधित और कोई प्रश्न है, तो आप अपने कृषि विभाग या बीमा कंपनी के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
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